यदि लाडो को कुरेदा जाए तो दिव्या के विषय में बहुत कुछ मालूम हो सकता था. एसएचओ चतुर्वेदी कंचन के घर पहुंचे. कंचन पुलिस को दरवाजे पर देख कर डर गई. उस के चेहरे का रंग उड़ता देख इंसपेक्टर चतुर्वेदी ने भांप लिया कि वह बहुत कुछ जानती है.
“क्या नाम है तुम्हारा?” कंचन को घूरते हुए उन्होंने पूछा.
“कं…च..न.” कांपती आवाज में वह बोली.
“तुम्हारा भाई बनवारी लाडो को रात 11 बजे तुम्हारे घर ले कर आया था. उस के साथ उस की सहेली दिव्या भी थी, बनवारी ने उसे कहां छोड़ दिया.”
“म… मैं नहीं जानती साहब, बनवारी यहां तो लाडो को ही ले कर आया था. उस ने मुझे कुछ नहीं बताया.”
“लेकिन जब लाडो और दिव्या के मांबाप तुम्हारे घर बनवारी से पूछताछ करने आए तो तुम ने बनवारी को भगा दिया.”
“मैं ने नहीं भगाया, वो खुद चला गया.”
“कहां गया है?”
“मैं नहीं जानती. शायद घर गया होगा.”
“उस के घर का पता बताओ.” चतुर्वेदी ने पूछा.
बनवारी के डर से मुंह नहीं खोल रही थी लाडो
कंचन ने घर का पता बता दिया. एसएचओ ने अपने साथ आए हैडकांस्टेबल को 2 पुलिस वालों के साथ बनवारी के घर दबिश डालने के लिए भेज दिया. वह लाडो से पूछताछ करने के लिए रुक गए. वह बहुत डरी हुई थी.
लाडो से उन्होंने दिव्या के विषय में प्यार से पूछा, “तुम अपनी सहेली दिव्या के साथ लाला की परचून की दुकान पर गई थी, वहां से तुम कहां गई थी? और बनवारी तुम्हें कहां मिला था.”
लाडो ने कोई उत्तर नहीं दिया. वह जमीन की तरफ देखती रही. इंसपेक्टर चतुर्वेदी ने महसूस किया कि लाडो किसी सदमे से डरी हुई है. यह मुंह नहीं खोलेगी. वह कुछ सोचने लगे. यदि बनवारी लाडो को साथ लाया था तो दिव्या भी बनवारी के साथ जरूर रही होगी. कहीं ऐसा तो नहीं कि बनवारी ने ही दिव्या का रेप किया हो और उस की हत्या कर दी हो.
लाडो साथ थी, उस ने सब अपनी आंखों से देखा होगा. बनवारी ने उसे भी धमकाया होगा कि किसी से कुछ नहीं कहेगी. लाडो के भय का कारण यही हो सकता है. बनवारी ही दिव्या का कातिल है, उसी ने दिव्या को अपनी हवस का शिकार बनाया है.
चतुर्वेदी की नजर में बनवारी संदिग्ध बन गया था. उसे भगाने में कंचन का हाथ था, इसलिए वह भी दोषी थी. चतुर्वेदी विचारों के तानेबाने बना रहे थे, तभी हैडकांस्टेबल ने फोन कर के बताया कि बनवारी अपने घर से फरार है.
“उसे तलाश करो. अपने खास मुखबिर लगा दो. बनवारी इस केस का मुख्य अभियुक्त है.” इंसपेक्टर चतुर्वेदी ने आदेश दिया.
बनवारी छटा हुआ बदमाश था. वह पुलिस को छका रहा था. उस के बारे में जब मालूम होता कि वह फलां जगह पर है, पुलिस वहां पहुंचती तो वह वहां से भाग चुका होता था. मगर वह कब तक भागता. पुलिस के मुखबिर उस की टोह में लगे हुए थे.
6 सितंबर को उसे कोसीकलां में मुखबिर ने देखा तो थाना यमुनापार को सूचना दे दी. पुलिस ने बहुत सावधानी से उसे कोसीकलां पहुंच कर घेरे में लिया तो वह गोलियां चलाने लगा. पुलिस ने भी गोलियां दागीं. आखिर में गोलियां खत्म हो जाने पर बनवारी हाथ उठा कर दीवार की ओट से बाहर आ गया. उसे गिरफ्तार कर के थाने लाया गया.
उस पर पुलिस ने सख्ती की तो उस ने कुबूल कर लिया कि उसी ने दिव्या से रेप किया और भेद खुलने के डर से उस की गला घोंट कर हत्या कर दी थी. उस ने बताया कि 31 अगस्त, 2020 को वह लाला की परचून की दुकान पर सिगरेट लेने गया था. वहां अपनी भांजी लाडो के साथ दिव्या को देख कर उस के हवस का कीड़ा कुलबुलाने लगा.
वह दोनों को बाइक पर बिठा कर मावली गांव के एक खेत में ले गया. जहां उस ने अपनी भांजी लाडो के सामने ही दिव्या के साथ रेप कर उस की गला दबा कर हत्या कर दी. भांजी लाडो को उस ने डराधमका दिया था.
बनवारी से पूछताछ करने के बाद एसएचओ चतुर्वेदी ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर दिया. वहां से उसे जेल भेज दिया गया. एसएचओ ने 5 दिन में बनवारी के खिलाफ पुख्ता सबूत, गवाह आदि एकत्र कर के पोक्सो कोर्ट के जज रामकिशोर यादव-3 की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी.
यह केस 3 साल तक चला और अंत में डरी हुई लाडो का मुंह खुलवा कर डीजीसी (स्पैशल) वकील अलका उपमन्यु ने इस केस का रुख बदल दिया. लाडो ने अपने मामा बनवारी की करतूत कोर्ट को बताई.
कोर्ट में लाडो के बयान देने के बाद कोर्टरूम में सन्नाटा भर गया, जिसे माननीय जज राम किशोर यादव ने तोड़ा, “इस बच्ची लाडो का चश्मदीद बयान सुन लेने के बाद मुझे अपना फैसला सुनाने का रास्ता मिल गया है.
बनवारी को हुई सजा ए मौत
जज महोदय राम किशोर यादव थोड़ी देर के लिए रुके, फिर बोलने लगे, “यह वकील अलका उपमन्यु की सूझबूझ का कमाल है. इन्होंने उस बच्ची के मन से उस के मामा बनवारी का भय निकाल कर उसे न्याय के कटघरे में ला कर सच्चाई बयान करने के लिए तैयार किया. उन के उसी गवाह ने सारे केस का रुख पलट दिया. दूध का दूध और पानी का पानी हो गया.
यह कटघरे में खड़ा व्यक्ति अलका उपमन्यु की ठोस दलीलों के कारण ही आज हत्या, बलात्कार, अपहरण और साक्ष्य नष्ट करने का दोषी सिद्ध हुआ है. इस का अपराध अक्षम्य है. इस पर रहम नहीं किया जा सकता.
“इसे आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 376 (बलात्कार), 302 (हत्या) के लिए और 201 (साक्ष्य नष्ट करने) के लिए दोषी माना जाता है. पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 5/61 भी इस पर लगाई जाती है. यह सब 11 व्यक्तियों की गवाही, मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतका के स्लाइड सैंपल, डीएनए परीक्षण की बदौलत संभव हुआ. ये सब बातें इस अभियुक्त के खिलाफ जाती हैं, इसलिए इस का अपराध दुर्लभतम मान कर इसे मैं फांसी की सजा देता हूं. इसे तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक इस के प्राण न निकल जाएं.
“इस पर एक लाख रुपए का जुरमाना हत्या के लिए और रेप के लिए 30 हजार का जुरमाना भी लगाया जाता है. इस राशि का 80 प्रतिशत मृतका के पिता और मां को दिया जाए.”
सबूत न मिलने पर कंचन को बाइज्जत रिहा कर दिया गया
जज महोदय अपना फैसला सुना कर खड़े हो गए और अपने चैंबर में चले गए. फांसी की सजा सुनते ही कटघरे में खड़ा बनवारी रोने लगा. उसे उसी हालत में पुलिस वाले ले कर बाहर खड़ी कैदियों की गाड़ी की तरफ ले आए. उसे अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई थी. फांसी की सजा पाने वाले व्यक्ति की मनोदशा को ध्यान में रख कर जेल अधीक्षक ने बनवारी को अपने संरक्षण में ले लिया. वह उसे अपनी निगरानी में रखना चाहते थे.
—कथा कोर्ट के जजमेंट व पुलिस सूत्रों पर आधारित. कथा में दिव्या परिवर्तित नाम है.