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फैसले में सुनाई सजा ए मौत

पीडि़त व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को गौर से सुनने के बाद अब फैसले की बारी थी. कोर्ट रूम में मौजूद सभी की नजरें न्यायाधीश पर टिकी हुई थीं. सामने रखी फाइल के पृष्ठों को पलटने के कुछ समय बाद विद्वान न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा-

“तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पंहुची है कि सारे सबूत और एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह घर की नौकरानी रेनू शर्मा की अहम गवाही घटना को सच साबित करती है. दोष सिद्ध अपराधी तरुण गोयल जनपद मेरठ का मूल निवासी है. उस ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह मेरठ में सट्टे में पैसे हार गया था. उस के पिता से उस का कोई संबंध नहीं है. इसी कारण अपनी ससुराल फिरोजाबाद में आ गया था. फिरोजाबाद में उस के ससुरालीजनों ने उस का सहयोग किया.

“मृतका कमला देवी भी दोषसिद्ध अपराधी की पत्नी की नानी हैं और उन के यहां मुजरिम का सामान्य आवागमन था. घटना के दिन तरुण गोयल का पुत्र अर्नव गोयल व परिवार के अन्य सदस्य भी फिल्म देखने फिरोजाबाद के डीडी भारत सिनेमा में अर्पित जिंदल के परिवार के साथ गए थे. मृतका कमला देवी के घर पर अकेले रहने की जानकारी अपराधी को थी. इसी अवसर का लाभ उठा कर वह मृतका के घर गया.

“मुजरिम घरेलू नौकरानी रेनू शर्मा की मौजूदगी में मृतका के कमरे में लगभग सवा 2 बजे अपराह्न गया और 4 बजे के लगभग रेनू शर्मा ने उसे हाथ में पेचकस लिए तथा श्रीमती कमला देवी का शव बैड पर पड़ा देखा. इस के बाद उस ने रेनू शर्मा पर भी जान से मारने के आशय से वार किए ताकि कोई साक्ष्य शेष न रहे.

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