31अगस्त, 2018 को चंडीगढ़ के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पूनम आर. जोशी की अदालत में कुछ ज्यादा ही गहमागहमी थी. अदालत की काररवाई शुरू होने से पहले ही वकील, कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, पत्रकार वगैरह कोर्टरूम में पहुंच चुके थे.
इस फास्टट्रैक कोर्ट में उस दिन एक ऐसे केस का फैसला सुनाया जाना था, जिस की चर्चा पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हुई थी. मामले के मीडिया में चर्चित बने रहने की वजह से केस की सुनवाई फास्टट्रैक कोर्ट में हुई थी. मात्र 122 दिनों में कोर्ट ने पूरी सुनवाई पूरी कर आरोपियों को 27 अगस्त को दोषी ठहरा कर 31 अगस्त को फैसला सुनाने का दिन मुकर्रर कर दिया था.
माननीय न्यायाधीश पूनम आर. जोशी निर्धारित समय पर कोर्ट में पहुंचीं. उन्होंने सब से पहले केस की फाइल पर नजर डाली. फिर सामने कटघरे की तरफ देखा. तीनों दोषी मोहम्मद इरफान, किस्मत अली और मोहम्मद गरीब कटघरे में मुंह लटकाए खड़े थे. उन्हें शायद इस बात का अंदेशा हो गया था कि अदालत उन्हें सख्त सजा ही सुनाएगी, इसलिए उन के चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई थीं.
अदालत का फैसला जानने से पहले उस मामले के बारे में जान लिया जाए तो बेहतर होगा, जिसे सौल्व करने के लिए पंजाब पुलिस ने रातदिन एक कर दिया था. चंडीगढ़ के विभिन्न थानों के तेजतर्रार पुलिस अधिकारियों के अलावा इस मामले के इनवैस्टीगेशन में क्राइम ब्रांच और साइबर सेल का भी सहयोग लिया गया था.
बात 17 नवंबर, 2017 की है. देहरादून निवासी 21 वर्षीय रमा शाम के करीब 7 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-37 स्थित कोचिंग सेंटर से अपनी कोचिंग क्लास खत्म कर के जैसे ही बाहर निकली, उस के घर वालों का देहरादून से फोन आ गया. वह फोन पर बातें करते हुए औटो पकड़ने के लिए मेनरोड पर स्थित बसस्टाप पर पहुंच गई.