17 जुलाई, 2023 को मुरादाबाद पोक्सो कोर्ट प्रथम की अदालत में कुछ ज्यादा ही गहमागहमी थी. उस दिन अब से 5 साल पहले गांव रतनपुर कलां निवासी रीना नाम की महिला ने थाना मझोला, मुरादाबाद में 19 जून, 2018 को अपने पति बलवीर उर्फ राजेश के खिलाफ उस की 11 साल की बेटी के साथ लगातार बलात्कार करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
17 जून, 2023 को उक्त केस का फैसला विशेष न्यायाधीश (पोक्सो ऐक्ट) कोर्ट नंबर (1) डा. केशव गोयल की अदालत में इस बहुचर्चित केस का फैसला आना था. उस दिन अदालत खचाखच भरी हुई थी. अदालत परिसर में वकीलों, पुलिस वालों व मीडिया का जमावड़ा था. न्यायाधीश डा. केशव गोयल ने जैसे ही कोर्ट रूम में प्रवेश किया तो वहां उपस्थित लोगों, वकीलों, पुलिस वालों ने उन्हें खड़े हो कर सम्मान दिया. न्यायाधीश ने लोगों को बैठने का इशारा करते हुए कुरसी पर बैठते ही आदेश दिया कि अदालत की काररवाई शुरू की जाए.
न्यायाधीश का आदेश मिलते ही सरकारी वकील मनोज वर्मा व अभिषेक भटनागर ने दलील देते हुए एक स्वर में कहा, “मी लार्ड, हम अदालत में 6 गवाहों को प्रस्तुत कर चुके हैं, जिन के बयानों से साफ जाहिर है कि अदालत के कटघरे में खड़ा व्यक्ति बलवीर उर्फ राजेश ने ही अपनी सगी बेटी नीलम, जिस की उम्र घटना के समय 11 साल थी, के साथ बलात्कार किया व लगातार करता रहा. इस घिनौने कृत्य वाले व्यक्ति को कठोरतम सजा दी जाए. ऐसा व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है, इस को कितनी भी बड़ी सजा दी जाए वह कम है.”