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हिसार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. पंकज की विशेष अदालत के बाहर 5 दिसंबर, 2018 को जुटी भीड़ को देख कर लग रहा था जैसे वहां  पूरा शहर ही उमड़ पड़ा था. अदालत की काररवाई देखनेसुनने के लिए लोग एकदूसरे से धक्कामुक्की कर रहे थे. इलैक्ट्रौनिक और प्रिंट मीडियाकर्मियों का भी वहां तांता लगा हुआ था.

अदालत के बाहर कई महिला संगठन और सनातन धर्म जैसी धार्मिक संस्थाओं के लोग भी मौजूद थे. भीड़ को देखते हुए वहां पुलिस का भी पर्याप्त इंतजाम था. हर कोई इस फैसले को सब से पहले सुनना चाहता था. मुजरिम अशोक को पुलिस की गाड़ी जेल से ले कर आ चुकी थी और उसे कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में ले जाया गया था.

वैसे इस केस की तमाम सुनवाई पूरी हो चुकी थी और 29 नवंबर, 2018 को अदालत ने आरोपी अशोक को दोषी करार दे दिया था. आज जज साहब को अपना फैसला सुनाना था. अदालत के बाहर खड़ी लोगों की भीड़ इस फैसले को सुनने के लिए इसलिए अधिक उतावली थी, क्योंकि हत्या के इस केस के दोषी अशोक के पिता हरियाणा पुलिस में दरोगा थे और उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए वे सब कानूनी हथकंडे अपनाए थे, जो दोषी को सजा से बचाने के लिए सहायक सिद्ध हो सकते थे.

यह एक औनर किलिंग का मामला था. हिसार के गांव आदमपुर सीसवान निवासी रोहतास की शिकायत पर उस की पत्नी किरन की हत्या का यह मुकदमा किरन के भाई अशोक पर चलाया गया था. इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार से थी—

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